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त्रिपुरा में पोंजी योजनाओं पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी 1 से 10 साल तक की सजा
अगरतला। त्रिपुरा सरकार ने राज्य में पोंजी योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियमों को मंजूरी दी है। त्रिपुरा के कानून मंत्री रतनलाल नाथ ने बताया कि मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें पोंजी योजनाओं पर पाबंदी लगाने के लिए एक केंद्रीय कानून 'अनियमित जमा योजना प्रतिबंध कानून' के आधार पर नियमों को मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि इससे पहले राज्य ने 'त्रिपुरा जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2020' पारित किया था ताकि निवेश में धोखाधड़ी पर नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने कहा कि नए नियमों के अनुसार पोंजी योजनाओं में शामिल व्यक्ति पर दोषसिद्ध होने के बाद उसे 1 से 10 साल तक की सजा होगी और 2 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा।(भाषा)
