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Last Modified: चेन्नई , शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (16:49 IST)

MP के बाद तमिलनाडु में भी बैन हुआ कफ सिरप, पत्र मिलते ही 24 घंटे में एक्शन

Madhya Pradesh
तमिलनाडु में एमपी के पत्र के बाद 48 घंटों में एक्शन एमपी के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्या ने बताया था कि स्वास्थ्य विभाग ने दोनों कफ सिरप (coldrif व Nextro DS) का प्रोडक्शन रुकवाने तमिलनाडु और हिमाचल को पत्र लिखा है।
एमपी-राजस्थान में कफ सिरप से 11 बच्चों की मौतें
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को हेल्थ एडवाइजरी जारी करके कहा था कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप (खांसी और सर्दी की दवाएं) न दी जाएं। सरकार ने मध्य प्रदेशऔर राजस्थान में कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत की खबरों के बाद एडवाइजरी जारी की है।
 
तमिलनाडु सरकार ने मप्र की ओर से पत्र मिलते ही 24 घंटे के भीतर कोल्ड्रिफ सिरप (बैच नंबर SR-13) का सैंपल लेकर जांच कराई। इसमें डाईएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) 48.6% मिला, जो एक विषैला पदार्थ है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके तुरंत बाद पूरे तमिलनाडु में इसके उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। Edited by : Sudhir Sharma
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