शिवराज सरकार को बड़ा झटका, कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा पर मिला नोटिस
ग्वालियर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने संबंधी निर्णय को चुनौती देने वाली एक याचिका पर मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति एके जोशी की युगल पीठ ने नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी मांगी है कि किस कानून के तहत अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। याचिकाकर्ता वकील उमेश बोहरे ने याचिका में कहा है कि अवैध कॉलोनियों को वैध करना नियमों के विरुद्ध है और इस नियम का फायदा भू-माफिया उठाएंगे। उच्च न्यायालय ने सरकार को जारी नोटिस में यह भी पूछा है कि अवैध कॉलोनी बसाने वालों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है।
गौरतलब है कि शिवराज सरकार ने 31 अगस्त तक प्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। चुनावी साल देखते हुए इसे शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। (वार्ता)