नाबालिग बेटी से बलात्कार, हत्या के लिए पिता को फांसी की सजा
रामनाथपुरम (तमिलनाडु)। एक व्यक्ति को अपनी नौ वर्षीय पुत्री से बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के लिए आज फांसी की सजा सुनाई गई और अदालत ने उसके कृत्य को ‘घृणित एवं क्रूर’ करार दिया।
महिला अदालत न्यायाधीश ए कायल विझी ने दोषी को बलात्कार के लिए पॉक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत दोहरे आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई और 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार आठ बच्चों के पिता एवं आरोपी एम मारी (51) शराब का आदी था। उसने अपनी सबसे छोटी पुत्री से रामेश्वरम द्वीप के करैयूर द्वीप पर बलात्कार किया और उसकी हत्या करके उसका शव समुद्र में बहा दिया।
लड़की का शव किनारे पर आ गया और पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया और इससे पता चला कि उसका बलात्कार करके हत्या की गई थी। एक झगड़े के बाद मारी की पत्नी ने उसे छोड़ दिया था और अन्य बच्चों के साथ अपनी पहली पुत्री के घर चली गई थी।
उसने अपनी सबसे छोटी पुत्री को अपने एक रिश्तेदार के घर छोड़ दिया था। अभियोजन ने कहा कि आरोपी रिश्तेदार के घर गया और उन्हें लड़की को उसे सौंपने के लिए बाध्य किया। उसने कहा कि वह बेटी का ख्याल रखेगा। अभियोजन ने कहा कि यद्यपि 23 अप्रैल 2013 को वह उसे समुद्र तट पर ले गया और बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। (भाषा)