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Last Modified: सोमवार, 23 नवंबर 2020 (23:55 IST)

कंगना ने FIR रद्द करने के लिए कोर्ट का रुख किया, नहीं हुईं पुलिस के सामने पेश

Kangana Ranaut
मुंबई। अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) में याचिका दायर कर अपने खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया। यह प्राथमिकी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए समाज में नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप में दर्ज की गई है। कंगना को सोमवार को मुंबई पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुईं।
 
बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के अनुसरण में दर्ज प्राथमिकी में राजद्रोह का आरोप भी है। मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया था कि रनौत और उनकी बहन के खिलाफ जांच करें। उनके वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा, 'कंगना और रंगोली ने प्राथमिकी और मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कराने के लिए बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।'
 
उन्होंने कहा कि याचिका में अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि पूछताछ के वास्ते पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए जारी समन पर भी रोक लगाई जाए और पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे।

मुंबई पुलिस ने पिछले हफ्ते रनौत और उनकी बहन को तीसरी बार समन जारी कर क्रमश: 23 और 24 नवंबर को बयान दर्ज कराने को कहा था।

मुंबई पुलिस ने रनौत और उनकी बहन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं- 153ए, 285-ए, 124-ए और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। (भाषा) 
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