अंकिता भंडारी मर्डर केस में 3 साल बाद मिला इंसाफ, तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा
Ankita Bhandari murder case: कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों- पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया। तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। मृतका के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा भी देना होगा।
ऋषिकेश के करीब वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीया अंकिता की सितंबर, 2022 में रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने 2 अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी थी। शुरुआती जांच में सामने आया था कि रिजॉर्ट में एक वीआईपी अतिथि को एक्स्ट्रा सर्विस देने से अंकिता ने मना कर दिया था और इसी से उपजे विवाद के चलते उसकी हत्या की गई थी।
अंकिता ने 28 अगस्त को रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर नौकरी ज्वाइन की थी और 18 सितंबर को ही रिजॉर्ट के मालिकों की मनमानी से इंकार करने पर उसकी हत्या हो गई। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य भाजपा नेता और पूर्व दायित्वधारी विनोद आर्य का बेटा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता की मौत की वजह नजर में डूबना बताया गया है। वहीं अंकिता के शरीर पर चोट के निशान भी मिले थे।
मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई थी, जिसने 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें 97 गवाह नामित किए गए थे, जिनमें से अभियोजन पक्ष ने 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया था।
edited by : Nrapendra Gupta