UP में कुख्यात गो तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर की 11.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क
प्रयागराज। प्रयागराज पुलिस ने जिले के कुख्यात गो तस्कर और हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद मुजफ्फर की 11.5 करोड़ रुपए की 2 अचल संपत्तियों को शुक्रवार को कुर्क किया गया। पुलिस ने 1 नवंबर, 2018 को थाना धूमनगंज क्षेत्र में डीसीएम वाहन में 1800 किलोग्राम प्रतिबंधित गो मांस पकड़ा गया था, जिसके संबंध में मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
पुलिस अधीक्षक (नगर) संतोष कुमार मीणा ने बताया कि थाना पूरामुफ्ती में मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज था और इसकी विवेचना थाना धूमनगंज द्वारा की जा रही थी।
उन्होंने बताया कि शुक्रवार को मोहम्मद मुजफ्फर के जिस मकान की कुर्की की कार्रवाई की गई उसका कुल क्षेत्र 1133 वर्ग मीटर है और इसकी अनुमानित कीमत 11.5 करोड़ रुपए है। आगे भी मोहम्मद मुजफ्फर की संपत्तियों की पहचान कर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के मुताबिक, 1 नवंबर, 2018 को थाना धूमनगंज क्षेत्र में डीसीएम वाहन में 1800 किलोग्राम प्रतिबंधित गो मांस पकड़ा गया था, जिसके संबंध में मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।
मोहम्मद मुजफ्फर द्वारा अपने साथियों के साथ संगठित गिरोह बनाकर गोमांस की तस्करी और पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने के संबंध में थाना पूरामुफ्ती में गैंगस्टर कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
इससे पूर्व, प्रयागराज पुलिस ने 5 अगस्त, 2022 को मोहम्मद मुजफ्फर के भाइयों और सगे संबंधियों की 4.85 करोड़ रुपए मूल्य की 6 संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की थी।
मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ प्रयागराज के थाना धूमनगंज, थाना नवाबगंज, थाना थरवई, थाना पूरामुफ्ती, कौशांबी के थाना कोखराज और थाना सैनी (कौशांबी) सहित फतेहपुर, भदोही, चंदौली और वाराणसी में 30 मुकदमे दर्ज हैं।(भाषा)