ईवीएम पर रंगीन फोटो को लेकर सुनवाई 8 मई को
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय शुक्रवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने पर राजी हो गया जिसमें कहा गया है कि मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर प्रत्याशियों की अभी लगाई जाने वाली श्वेत-श्याम (ब्लैक एंड व्हाइट) फोटो के बजाय रंगीन फोटो प्रिंट की जानी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता धींगरा सहगल की पीठ ने हालांकि याचिकाकर्ता के उस मौखिक अनुरोध को खारिज कर दिया जिसमें अगले महीने होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए रंगीन फोटो प्रिंट करने के निर्देश देने के लिए कहा गया था।
पीठ ने कहा कि इस समय ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 8 मई को होगी। भारत के निर्वाचन आयोग और दिल्ली चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि मानदंडों के अनुसार ईवीएम पर रंगीन फोटो प्रिंट कराना आवश्यक नहीं है। दिल्ली में 23 अप्रैल को नगर निगम के 272 वार्डों के लिए मतदान कराया जाएगा।
स्नातक की पढ़ाई कर रहे 2 छात्रों अनिल कुमार और प्रताप चन्द्र ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने मार्च 2015 में निर्देश दिए थे कि पार्टी उम्मीदवारों के चुनाव चिह्न के साथ उनकी तस्वीर भी मतपत्रों और ईवीएम पर लगाई जानी चाहिए।
उसमें कहा गया था कि उम्मीदवारों को नामांकन के 3 महीने के भीतर अपनी हाल की रंगीन या ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देनी होगी लेकिन इसके बाद हुए चुनावों में मतपत्रों पर केवल ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही लगाई गई। (भाषा)