रविवार, 22 दिसंबर 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. rajasthan
Written By
Last Updated : शनिवार, 18 सितम्बर 2021 (14:36 IST)

राजस्थान में विवाह पर नए कानून से विवाद, नाबालिगों का भी होगा रजिस्ट्रेशन

राजस्थान में विवाह पर नए कानून से विवाद, नाबालिगों का भी होगा रजिस्ट्रेशन | rajasthan
जयपुर। राजस्थान में कल शुक्रवार को एक विवादास्पद कानून को मंजूरी दे दी गई। हालांकि विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। कल शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में भाजपा के भारी विरोध के बीच राजस्थान विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक 2021 विपक्षी दल पारित हो गया। इस बिल के उस प्रावधान का भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विरोध किया जिसके तहत अब राजस्थान में अगर विवाह करने वाले (माइनर हो तो भी), उनके विवाह का रजिस्ट्रेशन हो सकता है।

 
काला कानून करार देते हुए भाजपा ने इसका विरोध किया। जब विधेयक को विधानसभा में पास किया जा रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से मत विभाजन की मांग की गई। इस पर जमकर हंगामा हुआ। सभापति राजेंद्र पारीक ने भाजपा को जब मत विभाजन की अनुमति नहीं दी तो भाजपा विधायक पहले वेल में आकर नारेबाजी करने लगे और फिर वॉकआउट कर गए।

 
इस बिल पर बोलते हुए भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने कहा कि अगर आज इस एक्ट को पारित किया गया तो यह विधानसभा के लिए काला दिन होगा। मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इस बिल के पास होने से कम उम्र वाले भी यदि शादी कर लेते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन शादी के 30 दिन की अवधि में किया जा सकेगा, बशर्ते उन्होंने अपनी शादी की जानकारी 30 दिन में अपने परिजनों को दी। धारीवाल ने कहा कि रजिस्ट्रेशन वयस्क का जरूर हो सकता है, लेकिन यह संशोधन कहीं पर भी यह नहीं कहता है कि ऐसे विवाह वैध हो जाएंगे। विवाह बाल विवाह है तो कलेक्टर और संबंधित अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे।
ये भी पढ़ें
बांस के संबंध में जानिए 21 रोचक बातें, क्यों नहीं जलाते हैं बांस?