बुधवार, 16 अप्रैल 2025
  • Webdunia Deals
  1. खबर-संसार
  2. समाचार
  3. प्रादेशिक
  4. Calcutta HC stays West Bengal panchayat polls
Written By
Last Modified: कोलकाता , गुरुवार, 12 अप्रैल 2018 (14:56 IST)

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव पर रोक

Calcutta HC
कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अगले आदेश तक पश्चिम बंगाल में जारी पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
 
चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार ने राज्य निर्वाचन आयोग को सोमवार तक अन्य सूचनाओं के साथ पंचायत चुनाव के लिए दायर नामांकनों की संख्या और खारिज किए गए नामांकनों के प्रतिशत के बारे में विस्तार से बताते हुए चुनाव प्रक्रियाओं को लेकर एक समग्र स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। 
 
अदालत ने कहा कि वह राज्य निर्वाचन आयोग के नौ अप्रैल के आदेश को वापस लेने संबंधी आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन दायर करने के लिए एक दिन का समय और बढ़ा दिया था लेकिन इसे बाद में वापस ले लिया था।
 
न्यायमूर्ति तालुकदार ने 10 अप्रैल को राज्य निर्वाचन आयोग के नौ अप्रैल का आदेश वापस लेने पर रोक लगाते हुए आयोग को निर्देश दिया था कि वह अपना आदेश रद्द करने को विलंबित किया गया समझे।
 
न्यायमूर्ति तालुकदार ने गुमराह करने के आरोप में भाजपा पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक ही राहत के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की और उसका यह आचरण एक मंच से दूसरे मंच कूदने जैसा है।
 
राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए भाजपा के अलावा माकपा एवं कांग्रेस ने भी उच्च न्यायालय का रुख किया था। (भाषा)
ये भी पढ़ें
आसमान से बरसी आफत, 27 लोगों की मौत