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Last Modified: सोमवार, 8 नवंबर 2021 (16:54 IST)

मलिक की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, हाईकोर्ट ने कहा- ट्‍विटर पर जवाब दे सकते हैं तो कोर्ट को भी दीजिए...

न्यायमूर्ति जामदार की अवकाशकालीन पीठ ने मलिक को मंगलवार तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने के साथ ही इस मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।

मलिक की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, हाईकोर्ट ने कहा- ट्‍विटर पर जवाब दे सकते हैं तो कोर्ट को भी दीजिए... - Bombay High Court directs Nawab Malik to file affidavit in Wankhede defamation case
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री एवं राकांपा नेता नवाब मलिक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), मुंबई के झोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के एक मुकदमे के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
 
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जो कि ट्‍विटर पर लगातार ड्रग्स मामले में टिप्पणियां कर रहे हैं। न्यायमूर्ति माधव जामदार ने कहा कि आप (मलिक) मंगलवार तक अपना जवाब दाखिल करें। यदि आप ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं तो आप यहां भी जवाब दे सकते हैं।
 
न्यायमूर्ति जामदार की अवकाशकालीन पीठ ने मलिक को मंगलवार तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने के साथ ही इस मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। उन्होंने वादी (ज्ञानदेव वानखेड़े) के खिलाफ कोई और बयान देने से मलिक पर रोक लगाने का आदेश जारी किए बगैर यह निर्देश दिया।
 
ज्ञानदेव की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अरशद शेख ने अदालत से कहा कि प्रतिवादी (मलिक द्वारा) प्रतिदिन कुछ झूठा और मानहानिकारक बयान दे रहे हैं, जिस पर फिर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की जाती है जो और भी अपमानजक होती है। शेख ने दलील दी कि आज सुबह, प्रतिवादी ने समीर वानखेड़े की साली के खिलाफ एक ट्वीट किया।
 
नवाब से मांगी सवा करोड़ की क्षतिपूर्ति : ज्ञानदेव ने अपने मुकदमे के जरिए मलिक से सवा करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मलिक ने उनके बेटे समीर वानखेड़े और परिवार के खिलाफ संवाददाता सम्मेलन तथा सोशल मीडिया के जरिये मानहानिकारक टिप्पणियां की हैं।
 
वाद के जरिये मलिक के बयानों को मानहानिकारक घोषित करने और राकांपा नेता को उनके सोशल मीडिया अकाउंट सहित मीडिया में बयान जारी करने या उसे प्रकाशित कराने पर स्थायी रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।
 
वाद के जरिए मलिक को, अपने अब तक के सारे मानहानिकारक बयान वापस लेने और वादी तथा उनके परिजनों के खिलाफ पोस्ट किये गये अपने सारे ट्वीट मिटाने का भी निर्देश देने की मांग की गई है।
 
उल्लेखनीय है कि समीर वानखेड़े ने पिछले महीने मुंबई तट के पास एक क्रूज जहाज पर मारे गए छापे का नेतृत्व किया था। क्रूज ड्रग्स मामले के सिलसिले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और 19 अन्य को बाद में गिरफ्तार किया गया था। मलिक ने बार- बार क्रूज ड्रग्स मामला ‘फर्जी’ होने का दावा करने के साथ ही एनसीबी के अधिकारी पर अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। 
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