क्या तमिलनाडु में SIR पर लगेगी रोक, DMK ने दायर की याचिका, Supreme Court करेगा सुनवाई
Special Intensive Review Case in Tamil Nadu : तमिलनाडु में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी डीएमके की याचिका पर सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय सहमत हो गया। DMK ने याचिका में 27 नवंबर को चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने के नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 समेत संविधान और जनप्रतिनिधि कानून के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है।
खबरों के अनुसार, तमिलनाडु में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी डीएमके की याचिका पर 11 नवंबर को सुनवाई के लिए सहमति जताई। DMK ने याचिका में 27 नवंबर को चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने के नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 समेत संविधान और जनप्रतिनिधि कानून के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है। याचिका में इस प्रक्रिया को असंवैधानिक, मनमाना और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बताया गया है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस मामले को उठाया गया।
याचिका में कहा गया है कि यदि एसआईआर और आदेशों को रद्द नहीं किया गया तो वे मनमाने ढंग से और बिना किसी उचित प्रक्रिया के लाखों मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार से वंचित कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने बीती 27 नवंबर को देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी किया था।
Edited By : Chetan Gour