WFI चुनाव : गौहाटी हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्थगन
WFI election : सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के चुनाव पर रोक लगाने के गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को स्थगन जारी किया।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति एस वी भट्टी की पीठ ने उच्च न्यायालय के 25 जून के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय खेल मंत्रालय, भारतीय कुश्ती महासंघ, असम कुश्ती संघ और अन्य को नोटिस जारी किए।
याचिकाकर्ता आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती एसोसिएशन के वकील ने पीठ को बताया कि एक तीसरा पक्ष उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुआ और मामले पर रोक लगवा दी। उन्होंने कहा कि कुश्ती महासंघ के चुनाव में देरी हो रही है। पीठ ने इसके बाद नोटिस जारी किए और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
उच्च न्यायालय ने सोमवार को असम कुश्ती संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की थी।
डब्ल्यूएफआई के चुनाव 11 जुलाई को होने थे लेकिन चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिए जाने का अनुरोध करने वाली असम कुश्ती संघ (एडब्ल्यूए) की याचिका के बाद गौहाटी उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी।
राज्य संघ ने दावा किया था कि वह मतदान के अधिकार के साथ डब्ल्यूएफआई का सदस्य बनने का हकदार है, लेकिन 15 नवंबर 2014 को कार्यकारी समिति की सिफारिश के बावजूद राष्ट्रीय महासंघ ने उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया था।