Modi surname remark Defamation Case : 'यदि उन्हें माफी मांगनी होती.....' राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब
नई दिल्ली। Modi surname remark Defamation Case : मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने हमेशा कहा है कि वह अपराध के लिए दोषी नहीं हैं इसलिए मेरी दोषसिद्धि पर रोक लगे। अपने हलफनामे में कहा है कि अगर उन्हें माफी मांगनी होती तो बहुत पहले ही ऐसा कर लिया होता।
राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इसे लेकर पूर्णेश मोदी ने 2019 में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
क्या कहा हलफनामे में : राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में कहा है कि शिकायतकर्ता गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश ईश्वरभाई मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने जवाब में उनका वर्णन करने के लिए 'अहंकारी' जैसे निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल केवल इसलिए किया क्योंकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया था।
हलफनामे में कहा गया है कि आपराधिक प्रक्रिया और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत परिणामों का उपयोग करके राहुल गांधी को बिना किसी गलती के माफी मांगने के लिए मजबूर करना, न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इस अदालत द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। एजेंसियां Edited By : Sudhir Sharma