केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं, SC ने ED से जवाब मांगा
No relief to Arvind Kejriwal from Supreme Court: दिल्ली शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। हालांकि शीर्ष अदालत ने सोमवार को केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल तय की है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने दिया था झटका : दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने ने केजरीवाल को झटका देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया था और कहा था कि बार-बार समन जारी करने के बावजूद जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास थोड़ा विकल्प बचा था।
इसके बाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
क्या है मामला : यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है। हालांकि इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।
इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए थे। मनीष सिसोदिया अब भी जेल में बंद हैं, लेकिन संजय सिंह को जमानत मिल गई है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala