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  4. Court Summons AAPs Amanatullah Khan In Waqf Board Money Laundering Case
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Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 9 अप्रैल 2024 (22:08 IST)

वक्फ बोर्ड मामला : AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने जारी किया समन

Waqf Board case
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर एक आवेदन पर आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्ला खान (Amanatullah Khan) को 20 अप्रैल को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया।
 
एजेंसी ने आवेदन में दावा किया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा ‘‘अवैध भर्ती’’ से संबंधित धन शोधन मामले में खान कथित रूप से एजेंसी के समन को नजरअंदाज कर रहे हैं।
 
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लिया और कहा कि ईडी की याचिका के मद्देनजर खान को तलब करने के लिए पर्याप्त आधार है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि खान अग्रिम जमानत याचिका दायर करके और जांच में शामिल नहीं होकर मामले में एक गवाह से एक आरोपी की भूमिका में आ गए हैं।
 
ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन ने आवेदन में यह भी कहा कि एजेंसी खान के खिलाफ जांच समाप्त नहीं कर सकी क्योंकि वह उसके सामने पेश नहीं हो रहे हैं।
 
आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक खान को मामले में ईडी द्वारा हाल में दाखिल आरोपपत्र में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था।
 
एजेंसी ने पिछले साल अक्टूबर में खान और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापे मारने के बाद दावा किया था कि आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से ‘‘अपराध की आय’’ के रूप में नकदी अर्जित की थी और उन्होंने अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने में रकम का इस्तेमाल किया। भाषा
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