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Last Modified: सोमवार, 11 मार्च 2019 (17:49 IST)

उच्चतम न्यायालय 10 प्रतिशत आरक्षण का मामला संविधान पीठ को भेजने पर 28 मार्च को करेगा सुनवाई

Hearing in Supreme Court। उच्चतम न्यायालय 10 प्रतिशत आरक्षण का मामला संविधान पीठ को भेजने पर 28 मार्च को करेगा सुनवाई - Hearing in Supreme Court
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह सामान्य श्रेणी के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले को अभी संविधान पीठ के समक्ष भेजने का आदेश देने के पक्ष में नहीं है।
 
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि वह 28 मार्च को याचिका पर सुनवाई करेगी और संविधान पीठ को मुद्दा भेजने या नहीं भेजने पर विचार करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल थे।
 
पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन को अपने आवेदन में उठाए गए बिंदुओं को एक छोटे नोट में दायर करने को कहा है। (भाषा)