दिल्ली में घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए भी फायर NOC जरूरी, क्या है नियम?
Fire NOC for buildings : राष्ट्रीय राजधानी में गर्मियों के महीनों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि के मद्देनजर बिजली नियामक डीईआरसी ने प्रस्ताव दिया है कि 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली आवासीय इमारतों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए अग्नि सुरक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने बिजली वितरण कंपियों (डिस्कॉम) को नगर निकाय एजेंसियों द्वारा ध्वस्त किए जाने वाले भवनों की बिजली आपूर्ति काटने के लिए अधिकृत करने पर भी विचार किया है।
डीईआरसी ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक) नियमन, 2017 में संशोधन के लिए नोटिस जारी किया।
नियम 10(8) में यह प्रावधान है कि यदि आवासीय इकाई की ऊंचाई स्टिल्ट पार्किंग के बिना 15 मीटर से अधिक है या स्टिल्ट पार्किंग के साथ 17.5 मीटर से अधिक ऊंची है, तो बिजली कनेक्शन तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है और इसे डिस्कॉम द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। (भाषा)
Edited by : Nrapendra Gupta