Delhi Voter List Dispute : आगामी चुनावों से पहले दिल्ली की मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) में वाकयुद्ध के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने सोमवार को कहा कि 29 नवंबर से अब तक उसे नाम हटाने के लिए 82450 आवेदन और नए पंजीकरण के लिए 4.8 लाख आवेदन हासिल हो चुके हैं। सीईओ कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अंतिम मतदाता सूची तैयार की जा रही है और इसमें कुछ जोड़ने, हटाने या संशोधन करने के बाद इसे छह जनवरी, 2025 को प्रकाशित किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करना दंडनीय अपराध है। ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाने के आरोप को लेकर आप और भाजपा के बीच टकराव चल रहा है। आप ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह उन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए भारी मात्रा में आवेदन जमा कर रही है, जहां उसे हार का डर है।
दूसरी ओर, भाजपा ने आरोप लगाया है कि आप अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों के मतदाता पहचान पत्र बनवाने की कोशिश कर रही है, ताकि पार्टी उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बयान में कहा कि वह मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य सक्रियता से कर रहा है, जिसकी अर्हता तिथि एक जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है।
बयान के अनुसार, यह प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सूची अद्यतन रहे और सभी पात्र मतदाताओं के लिए समावेशी रहे। पुनरीक्षण-पूर्व अवधि के दौरान, बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा 20 अगस्त, 2024 से 18 अक्टूबर, 2024 तक घर-घर जाकर सत्यापन किया गया।
इस अभ्यास का उद्देश्य अपंजीकृत पात्र नागरिकों, एक अक्टूबर, 2025 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले संभावित मतदाताओं, साथ ही स्थाई रूप से स्थानांतरित या मृत मतदाताओं और दोहरी प्रविष्टियों की पहचान करना था। बयान में कहा गया है कि इसके बाद 29 अक्टूबर, 2024 को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया गया, जिसमें जनता से दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए कहा गया।
इसमें कहा गया है कि इन्हें 28 नवंबर, 2024 तक स्वीकार किया गया तथा प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 24 दिसंबर, 2024 तक कर दिया गया। बयान के मुताबिक, 29 नवंबर से अब तक नए पंजीकरण के लिए 4,85,624 आवेदन, नाम हटाने के लिए 82,450 आवेदन तथा संशोधन के लिए 1,71,385 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
सीईओ कार्यालय ने चेतावनी दी है कि मतदाता सूची में एक से अधिक प्रविष्टियां या एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र रखना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 और 18 के तहत दंडनीय अपराध है। उसने कहा है, हाल ही में दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पंजीकरण के लिए झूठे दस्तावेज जमा करने के आरोप में 8 व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस तरह के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour