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Last Updated : गुरुवार, 20 अप्रैल 2023 (09:13 IST)

मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर फैसला आज

मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर फैसला आज - defamation case decision on rahul gandhi plea may come today
  • सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में सुनाई थी 2 साल की सजा
  • राहुल ने फैसले के खिलाफ दायर की पुनर्विचार याचिका
  • राहत मिलने पर बहाल हो सकती है राहुल की सदस्यता
Rahul Gandhi defamation case : गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर गुरुवार को अपना आदेश सुना सकती है। दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के फैसले पर रोक लगने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है।
 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा की अदालत ने गत बृहस्पतिवार को राहुल गांधी के आवेदन पर फैसला 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था। राहुल को आपराधिक मानहानि के इस मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल की अपील लंबित रहने के बीच फैसला सुरक्षित रखा गया।
 
राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद बने थे। गत 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया।
 
राहुल ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया। उनके वकीलों ने दो आवेदन भी दाखिल किये जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराये जाने पर स्थगन के लिए था।
 
अदालत ने राहुल को जमानत देते हुए शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किये थे। उसने पिछले बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों को सुना और फैसला 20 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। (भाषा)
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