आर्मी एक्ट में बड़ा बदलाव, ले. जनरल स्तर का अधिकारी भी बन सकेगा CDS
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने आर्मी एक्ट में बड़ा बदलाव किया है। नए बदलाव के मुताबिक अब लेफ्टिनेंट जनरल स्तर का अधिकारी भी चीफ ऑफ डिफेंस (CDS) बन सकेगा। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक सरकार ने उम्र को लेकर भी इस पद के लिए बदलाव किया है। अब 62 साल से ज्यादा उम्र का सैन्य अधिकारी भी इस पद के योग्य होगा, वहीं लेफ्टिनेंट जनरल स्तर का अधिकारी भी सीडीएस बन सकेगा। नौसेना और वायुसेना के इस रैंक के समकक्ष अधिकारी सीडीएस बन सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि देश पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलिकॉप्टर दुर्घटना में असामयिक निधन के बाद से यह पद खाली है। इससे पहले जनरल स्तर का अधिकारी इस पद के योग्य माना जाता था। जनरल रावत को सेवानिवृत्ति के बाद यह पद दिया गया था।
दिसंबर 2019 में भी किया था संशोधन : सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में भी सेना के नियमों संशोधन किया था। तब इस संशोधन के बाद जनरल रावत को सीडीएस बनाया गया था। जनरल रावत का दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था।