गुरुवार, 19 दिसंबर 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Centre to withdraw and revise broadcast bill 2024
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 12 अगस्त 2024 (22:10 IST)

मोदी सरकार ने Broadcasting Bill 2024 को वापस लिया, 15 अक्टूबर तक मांगे सुझाव, जानिए क्यों हो रहा था विरोध

मोदी सरकार ने Broadcasting Bill 2024 को वापस लिया, 15 अक्टूबर तक मांगे सुझाव, जानिए क्यों हो रहा था विरोध - Centre to withdraw and revise broadcast bill 2024
Broadcasting Bill 2024 : केंद्र सरकार ने कहा कि प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक (Broadcasting Bill 2024) का नया मसौदा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद जारी किया जाएगा, 15 अक्टूबर तक सुझाव मांगे गए हैं। पिछले साल नवंबर में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था।

इस बिल से डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और इंडिविजुअल कॉन्टेंट क्रिएटर्स खुश नहीं थे। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मानसून सत्र में इसे पेश भी किया, लेकिन इसके प्रावधानों को लेकर मीडिया में काफी नाराजगी थी।
 इस बिल को लेकर डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और इंडिविजुअल कॉन्टेंट क्रिएटर्स ने रोष जताया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग (MIB) ने पिछले साल नवंबर में नए ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल ड्राफ्ट किया था, जिसके लिए पब्लिक कमेंट की डेडलाइन 15 जनवरी 2024 तक रखी गई थी।  
 
क्या थे बिल में प्रावधान : इस बिल के आने के बाद से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज प्रसारित करने वाले ब्रॉडकास्टर्स को 'डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर' के तौर पर जाना जाएगा। डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक नई रेगुलेटरी बॉडी 'ब्रॉडकास्टिंग ऑथिरिटी ऑफ इंडिया' (BAI) बनाए जाने का प्रावधान है। यह नई रेगुलेटरी बॉडी ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े बिल के इंप्लिमेंटेशन और रेगुलेशन के लिए जिम्मेवार होगी। बिल में सेल्फ रेगुलेशन के लिए टू-टियर सिस्टम क्रिएट करने का प्रावधान है, जिसमें नॉन-कंप्लायेंस होने पर सरकार का इंटरवेंशन भी शामिल किया गया है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कॉन्टेंट को रेगुलेट करने के लिए कॉन्टेंट इवैल्यूएशन कमिटी बनाए जाने का प्रावधान भी इस बिल में शामिल किया गया है। यह कमिटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए जाने वाले कॉन्टेंट को कंप्लायेंस सर्टिफिकेट देगी। बिल में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए जाने वाले कॉन्टेंट के प्रोवाइडर्स और व्यूअर्स के बीच एक पारदर्शी और ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम तैयार किए जाने का भी प्रावधान है। इनपुट एजेंसियां
ये भी पढ़ें
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर का दावा, बोले- अनिल देशमुख ने बताया राकांपा के कोष में गया अवैध धन