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Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 29 जून 2024 (17:42 IST)

1 जुलाई से TRAI का नया नियम, SIM Port करवाना अब नहीं होगा आसान, जानें कैसे करना होगा नए नंबर के लिए अप्लाई?

1 जुलाई से TRAI का नया नियम, SIM Port करवाना अब नहीं होगा आसान, जानें कैसे करना होगा नए नंबर के लिए अप्लाई? - What are the TRAI rules for porting
What are the TRAI rules for porting : अब 1 जुलाई से सिम से जुड़ा एक बड़ा नियम बदलने जा रहा है। धोखाधड़ी से बचने के लिए यह नियम बनाया जा रहा है। ट्राई ने मोबाइल सिम बदले जाने के मामले में मोबाइल नंबर 7 दिन बाद ही ‘पोर्टिंग’ के लिए पात्र माना जाएगा।  भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा कि नियामक की तरफ से 14 मार्च 2024 को जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। इससे अब टेलीकॉम सेक्टर ग्राहकों को कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
इससे पूर्व ‘सिम स्वैप’ करने पर 10 दिनों तक इंतजार करना होता था, लेकिन नियामक ने नए संशोधन में इस अवधि को घटाकर सात दिन कर दिया है। ट्राई ने कहा कि संशोधित नियमों का उद्देश्य असामाजिक तत्वों द्वारा धोखाधड़ी करने के लिए मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग पर अंकुश लगाना है।

ट्राई ने कहा कि ‘इन नियमों के जरिए विशिष्ट पोर्टिंग कोड (UPC) के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड लाया गया है। अगर ‘सिम स्वैप’ की तारीख से सात दिन की समाप्ति से पहले यूपीसी के लिए अनुरोध किया गया है तो यूपीसी आवंटित नहीं किया जाएगा।
 
9 से ज्यादा सिम का नियम हुआ है लागू : इससे पूर्व 26 जून 2024 से नया ‘टेलिकम्युनिकेशन कानून 2023’ देशभर में लागू हो गया है। नए नियम के तहत अब भारतीय अपने पूरे जीवन में ज्यादा से ज्यादा 9 सिम कार्ड ही ले पाएंगे।
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