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Last Modified: रविवार, 30 मई 2021 (19:29 IST)

UP में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

UP में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद - up unlock uttar pradesh corona lockdown relaxation from june 1
लखनऊ। उत्तरप्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण के चलते राज्य में लागू कोरोना कर्फ्यू में सुबह 7 बजे से शाम बजे तक की ढील दी है और अब शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। हालांकि रविवार तक 600 से अधिक सक्रिय मामले वाले 20 जिलों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। मुख्‍य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने रविवार को गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए शर्तों के साथ आदेश जारी किया है।
 
तिवारी ने अपने आदेश में कहा है कि निषेध क्षेत्र के बाहर एक जून से सुबह 7 बजे से शाम सात बजे तक गतिविधियां संचालित होंगी। आदेश में उन्होंने कहा है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक लागू रहेगा और इसके साथ ही शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी/ कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 
तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर बाकी इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम सात बजे तक दुकान और बाजार खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन रहेगी जबकि शनिवार व रविवार को पूरे दिन बंदी रहेगी।
 
उन्होंने निर्देश दिया कि साप्ताहिक बंदी में प्रदेश में स्वच्छता, सेनिटाइजेशन और फॉगिंग का अभियान चलाया जाए, दुकानों पर दुकानदार व कर्मचारी मास्‍क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और यही अनिवार्यता ग्राहकों के लिए भी रहेगी।
 
यहां नहीं मिलेगी छूट : आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर एवं देवरिया (कुल 20 जिले) जिले जहां 30 मई तक उपचाराधीन मरीजों की संख्या 600 से अधिक है, वहां पर कोई छूट नहीं मिलेगी। आदेश में कहा गया कि जब इन जिलों में उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 600 से कम हो जाएगी तो कोरोना कर्फ्यू में अनुमन्य सभी छूट स्‍वत: लागू हो जाएगी।
 
तिवारी ने यह भी कहा है कि यदि किसी जिले में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 600 से अधिक हो जायेगी तो उस जिले में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः: समाप्त हो जाएगी। आदेश के मुताबिक कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंट लाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी लेकिन शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे एवं जो 50 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रहेंगे उनको चक्रानुक्रम पद्धति से बुलाया जाएगा। सभी कार्यालय में कोविड हेल्‍प डेस्‍क स्थापित करना अनिवार्य किया गया है।
 
निजी कंपनियों में 'घर से काम' की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने को कहा गया है। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने परिचय पत्र या संबंधित इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। आदेश के मुताबिक सब्जी मंडियां खुली रहेंगी लेकिन घनी आबादी वाली सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थानों पर खुलवाएगा। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं रोडवेज बसों में कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों के पालन के साथ ही स्‍क्रीनिंग व एंटीजन जांच भी की जाएगी जिससे लक्षण वाले व्‍यक्तियों को उपचार के लिए अस्पतालों में भेजा जा सके।
 
स्‍कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्‍थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे और माध्‍यमिक व उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों, कोचिंग कक्षाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने जाने की अनुमति रहेगी। आदेश के मुताबिक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालुओं को मौजूद रहने की मनाही है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की निर्धारित सीट क्षमता पर संचालन करने की अनुमति दी गई है।
 
25 लोगों को अनुमति : कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्‍वीमिंग पूल, क्लब, शापिंग माल्स पूरी तरह बंद रहेंगे। बंद अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्‍क की अनिवार्यता और दो गज की दूरी के साथ आने की अनुमति रहेगी। शव यात्रा में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने का पूर्व में आदेश दिया था।
 
एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तब कहा था कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के माध्‍यम से प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिल रही है। इसके दृष्टिगत इसकी अवधि को बढ़ाया जा रहा है।
 
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में चार मई से किस्तों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसके पहले शुरू में शनिवार और रविवार और बाद में शुक्रवार की रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक के लिए सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया था। चार मई के बाद से लगातार कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई जा रही थी।
 
1908 नए मरीज : उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से संक्रमित 140 और लोगों की मौत हो गई तथा 1908 और लोगों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रविवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोविड-19 संक्रमित 140 और लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20346 हो गई है।

इस दौरान सबसे ज्यादा 15 मरीजों की मौत गोरखपुर में हुई है जबकि प्रयागराज तथा कुशीनगर में 12-12 मरीजों ने दम तोड़ दिया। पिछले 24 घंटों के दौरान 6713 मरीज ठीक भी हुए। इस दौरान सबसे ज्यादा 112 नए मरीज मेरठ में मिले। इसके अलावा लखनऊ में 109, गौतम बुद्धनगर में 98, गाजियाबाद में 91, गोरखपुर में 86 तथा सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में 80-80 नए मरीज सामने आए। प्रदेश में इस वक्त कोविड-19 के 41214 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 340096 नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में अब तक चार करोड़ 90 लाख 96 हजार 625 नमूनों की जांच की जा चुकी है।
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