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Written By विकास सिंह

मध्यप्रदेश में कोरोना काल में धार्मिक और विवाह आयोजन सहित अंतिम संस्कार के लिए नई गाइडलाइन

मध्यप्रदेश में कोरोना काल में धार्मिक और विवाह आयोजन सहित अंतिम संस्कार के लिए नई गाइडलाइन - New guidelines for cremation including religious and marriage ceremony in Madhya Pradesh
भोपाल। कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए राज्य शासन ने धार्मिक और वैवाहिक समारोह सहित अंतिम संस्कार के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव एस.एन. मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
 
नए दिशा-निर्देश अनुसार अब कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा और न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी।

सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झाँकी आदि स्थापित नहीं की जाएगी। लोगों से अपेक्षा की गई है कि अपने-अपने घरों में ही पूजा-अर्चना करें।
 
धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
 
विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।

इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम तथा जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में भी 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवश्यक आदेश पारित करें और निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएं।
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