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Last Updated : गुरुवार, 28 जनवरी 2021 (01:18 IST)

COVID-19 : सिनेमाघरों के लिए नई गाइडलाइन जारी, जानिए कितनी होगी दर्शकों की संख्या...

COVID-19 : सिनेमाघरों के लिए नई गाइडलाइन जारी, जानिए कितनी होगी दर्शकों की संख्या... - New guideline released for Cinema hall in the country
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 संबंधी नए दिशा-निर्देश के तहत सिनेमा हॉल और थिएटरों को ज्यादा क्षमता के साथ संचालन जारी रखने की अनुमति दे दी, वहीं स्वीमिंग पूलों को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दे दी। यह नया दिशा-निर्देश एक फरवरी से लागू होगा। इसके मुताबिक राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी।

निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का भी पालन करना होगा। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी।

दिशा-निर्देश में कहा गया, संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की एसओपी के हिसाब से इस तरह के जमावड़े की अनुमति दी जाएगी। सिनेमा हॉल और थिएटरों को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी। अब वे ज्यादा क्षमता के साथ काम कर सकेंगे।

इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर संशोधित एसओपी जारी करेगा।खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गई थी। अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गई है। युवा और खेल मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर इसके लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।

कारोबारी प्रदर्शनी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब सभी तरह की प्रदर्शनी की अनुमति होगी। इसके लिए वाणिज्य विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर एसओपी जारी करेगा। जिला प्रशासन जरूरत पड़ने पर निषिद्ध क्षेत्रों को चिन्हित करेगा। निषिद्ध क्षेत्रों के भीतर संक्रमण रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। इन क्षेत्रों में कड़ाई से नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी जिला, पुलिस और निगम प्राधिकार की होगी।

दिशा-निर्देश में कहा गया कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कोविड-19 के संबंध में उपयुक्त व्यवहार अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। मास्क पहनना, उचित दूरी का पालन करना और हाथ धोने के संबंध में जागरूकता बढ़ाई जाएगी।अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बहाल करने पर नागर विमानन मंत्रालय, गृह मंत्रालय द्वारा स्थिति के आकलन के आधार पर फैसला ले सकता है।(भाषा)