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Last Modified: बुधवार, 21 अप्रैल 2021 (22:09 IST)

ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली HC का केंद्र से सवाल- क्या लोगों की जिंदगी अहम नहीं?

ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली HC का केंद्र से सवाल- क्या लोगों की जिंदगी अहम नहीं? - delhi high court asks centre immediate stop supply of oxygen for industrial purpose coronavirus
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को निर्देश दिया कि कोविड-19 के गंभीर रोगियों का इलाज कर रहे राष्ट्रीय राजधानी के उन अस्पतालों को फौरन किसी भी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए जो इस गैस की कमी से जूझ रहे हैं।
उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र हालात की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहा? हम इस बात से स्तब्ध और निराश हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है, लेकिन इस्पात संयंत्र चल रहे हैं।
 
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह केंद्र सरकार के कंधों पर है और जरूरत है तो इस्पात और पेट्रोलियम समेत सभी उद्योगों की सारी ऑक्सीजन की आपूर्ति चिकित्सीय उपयोग के लिए की जा सकती है।
पीठ ने कहा कि इस्पात और पेट्रोकेमिकल उद्योग ऑक्सीजन की बहुत खपत करते हैं और वहां से ऑक्सीजन लेने से अस्पतालों की जरूरत पूरी हो सकती है।
 
अदालत ने कहा कि जब टाटा अपने इस्पात संयंत्रों के लिए बनाई जा रही ऑक्सीजन को चिकित्सीय उपयोग के लिए दे सकते हैं तो दूसरे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यह लालच की हद है। क्या जरा-सी भी मानवता बची है या नहीं। अदालत दिल्ली के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की तत्काल जरूरत के संबंध में याचिका पर सुनवाई कर रही थी। (भाषा)
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