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Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana में कैसे मिलेगा क्लेम, जानिए सरल प्रक्रिया

Prime Ministers Suraksha Bima Yojana
2015 में मोदी सरकार ने देश के नागरिक सुरक्षा देने के उदेश्य से (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य बेहद कम आमदनी के साथ जिंदगी गुजारने वाली बड़ी आबादी को बीमा कवर उपलब्ध कराना था। इस योजना में 2 रुपए से भी कम के खर्च पर आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा या एक्सीडेंटल कवरेज मिल सकता है। इस योजना की शुरुआत में प्रीमियम की राशि 12 रुपए रखी गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने हाल ही में बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया। आइए जानते हैं पॉलिसी में क्लेम कैसे मिलता है। 
नॉमिनी या परिवार को मिलता है क्लेम : स्‍कीम के तहत एक्‍सीडेंट इंश्‍योरेंस कराने वाले व्‍यक्ति की किसी हादसे में मौत होने पर बीमित रकम का भुगतान नॉमिनी या उसके परिवार को किया जाता है।
सड़क दुर्घटना या अन्‍य हादसे में पॉलिसीधारक की मौत होने की स्थिति में परिवार या नॉमिनी को दो लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। हालांकि दुर्घटना में अगर पॉलिसीधारक आंशिक रूप से विकलांग होता है तो उसे 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है।
क्या है प्रक्रिया : क्‍लेम करने के लिए नॉमिनी को उस बैंक में जाना होगा, जहां से पॉलिसी ली गई है।
यहां उन्‍हें एक क्‍लेम फॉर्म दिया जाएगा। इसे पूरी तरह भरकर जमा करना होगा। इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, अस्‍पताल का विवरण जैसी जानकारी शामिल है। पीएमएसबीवाई का क्‍लेम फॉर्म जनसुरक्षा वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। यह बिलकुल फ्री है। यह फॉर्म हिन्दी और अंग्रेजी सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्‍ध है। क्‍लेम फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। https://jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx
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