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Last Modified: मंगलवार, 19 अप्रैल 2022 (16:43 IST)

ट्रेन टिकट कैंसिल करने के नियम जानना है जरूरी, वरना कट सकता है चार्ज

ट्रेन टिकट कैंसिल करने के नियम जानना है जरूरी, वरना कट सकता है चार्ज - Cancelling confirmed railway ticket? Know these refund rules to avoid losing money
ट्रेन का सफर आरामदायक होने के साथ ही सस्ता है। भारतीय रेलवे ट्रेन के नियमों में कई तरह के बदलाव करता रहता है। कई बार हम ट्रेन का सफर नहीं कर पाते और हमें टिकट को कैंसल करवाना पड़ता है।  अलग-अलग क्लास के लिए अलग-कैंसिलेशन चार्ज तय किया गया है। इन नियमों को जानकर आप रुपयों की बचत कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन टिकट को कैंसल करवाते हैं तो आपको इन नियमों को जानना आवश्यक है। आइए जानते है क्या हैं ट्रेन टिकट कैंसल करवाने के नियम। 
 
अगर बाढ़ जैसी स्थिति की वजह से ट्रेन रद्द होती है तो ऐसे में यात्री को टिकट का पूरा रिफंड मिलता है। इसके लिए यह जरूरी है कि आपको यात्रा के तीन दिन के अंदर अपनी टिकट को कैंसिल करवाना होता है। दूसरी तरफ 12 घंटे पहले कंफर्म टिकट कैंसिल कराने पर 25 प्रतिशत चार्ज और ट्रेन के स्टेशन छोड़ने के 12 से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर ये चार्ज 50 प्रतिशत लगता है
 
अगर कंफर्म टिकट की करें तो आप ऐसी ट्रेन टिकट को ट्रेन छूटने से 48 घंटे पहले तक कैंसिल करवाया जा सकता है। इसमें आपको एसी फर्स्ट क्लास के लिए 240 रुपए, एसी टू टियर के लिए 200 रुपए, स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपए, टू सिटर के लिए 60 रुपए, एसी थ्री टियर और एसी चेयर कार के लिए 180 रुपए का कैंसिलेशन चार्ज लगता है।
 
अगर आप वेटिंग या आरएसी की स्लीपर क्लास की टिकट को ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल करा लेते हैं तो ऐसे में आपके टिकट पर 60 रुपए कैंसिलेशन चार्ज के रूप में काटे जाते हैं।
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