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Last Modified: गुरुवार, 21 दिसंबर 2023 (14:26 IST)

रोड एक्सीडेंट कर भागे तो होगी 10 साल की सजा, जानिए कैसे मिलेगी राहत

रोड एक्सीडेंट कर भागे तो होगी 10 साल की सजा, जानिए कैसे मिलेगी राहत - 10 years sentence in road accident case, how to get relief
नई दिल्ली। सड़क दुर्घटना करके भाग जाने वालों के खिलाफ मोदी सरकार ने एक नया कानून बनाया है। इसके तहत अगर कोई शख्स सड़क दुर्घटना कर भाग जाता है और घायल को सड़क पर ही छोड़ देता है तो उसे 10 साल की सजा होगी।
 
गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि अगर एक्सीडेंट करने वाला शख्स, घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी।
 
उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में हम पहली बार संविधान की स्पिरिट के हिसाब से कानून बनाने जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि मन अगर भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मन ही इटली का है, तो कभी समझ नहीं आएगा।
 
शाह ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CRPC) में पहले 484 धाराएं थीं, अब 531 होंगी। 177 धाराओं में बदलाव किया गया है। 9 नई धाराएं जोड़ी हैं, 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं, 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन में टाइम लाइन जोड़ी हैं और 14 धाराओं को हटा दिया गया है।
 
शाह ने कहा, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन के अनुमोदन के बाद अमल में आएगी। और Indian Evidence Act 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा।
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