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Last Modified: शुक्रवार, 26 मई 2017 (08:54 IST)

बूचड़खानों पर यूपी सरकार अपनी नीति की जानकारी दें: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Uttar Pradesh
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तरप्रदेश सरकार से गुरुवार को कहा कि वह  बूचड़खाना चलाने के लिए लाइसेंस को मंजूरी देने के संबंध में अपनी नीति की जानकारी दे। 
 
मुख्य न्यायाधीश डीबी घोष और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की एक खंडपीठ ने झांसी के  निवासी यूनिस खान की एक याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। खान ने  मांस की एक दुकान खोलने के लिए नगर निगम द्वारा लाइसेंस जारी नहीं किए जाने की  शिकायत को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने मामले की आगे की  सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तारीख तय की है। (भाषा)
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