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Last Modified: बुधवार, 15 जनवरी 2020 (16:02 IST)

विमान में अभिनेत्री से छेड़छाड़ पड़ी महंगी, दोषी को मिली 3 साल की सजा

विमान में अभिनेत्री से छेड़छाड़ पड़ी महंगी, दोषी को मिली 3 साल की सजा - The culprit got 3 years punishment for molesting the actress
मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री से दिसंबर 2017 में यात्रा के दौरान विमान में छेड़छाड़ करने के आरोपी 41 वर्षीय व्यक्ति को बुधवार को दोषी करार दिया। दोषी व्यक्ति को 3 साल सश्रम कारावास की सजा दी गई है।

विशेष न्यायाधीश एडी देव ने यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) कानून के तहत मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी विकास सचदेव को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या बल प्रयोग) के तहत दोषी ठहराया। सचदेव को पॉक्सो कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया, क्योंकि पीड़िता घटना के वक्त 17 साल की थीं।

दिसंबर 2017 में अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि एयर विस्तारा के विमान से दिल्ली से मुंबई जाने के दौरान उनके सहयात्री ने उनसे छेड़छाड़ की थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो के जरिए अपनी आपबीती बताई थी। पीड़िता ने अपने पोस्ट में कहा था कि उनके पीछे बैठे सहयात्री ने अपने पैर उनकी सीट के आर्मरेस्ट पर रख दिए।

घटना के बाद उन्होंने वीडियो पोस्ट में कहा, मैं आज दिल्ली से मुंबई जा रहे विमान में यात्रा कर रही थी और मेरे पीछे अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति बैठा था जिसने 2 घंटे की मेरी यात्रा को तकलीफदेह बना दिया। मैंने इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने फोन में रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की क्योंकि केबिन की रोशनी मंद होने के कारण मुझे पता नहीं चल सका...।

उन्होंने कहा, रोशनी मद्धिम थी तो उसने और ज्यादा बुरा किया। यह 5 से 10 मिनट तक चलता रहा और फिर मुझे इसके बारे में पूरा यकीन हो गया। वह मेरे कंधों को कोहनी मार रहा था और लगातार अपने पैर मेरी कमर और गर्दन पर रगड़ रहा था। अभिनेत्री ने पिछले साल यह घोषणा की थी कि अब वह अभिनय नहीं करेंगी।
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