कर्नाटक में कार पूलिंग पर प्रतिबंध नहीं, परिवहन मंत्री का स्पष्टीकरण
बेंगलुरु। कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामालिंगा रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि राज्य में 'कार पूलिंग' पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सफेद नंबर प्लेट वाले गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों का इस मकसद से इस्तेमाल गैरकानूनी है। 'कार पूलिंग' एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत लोग यात्रा के दौरान रास्ते में कुछ और लोगों को भी शामिल कर सकते हैं और पेट्रोल आदि पर आने वाले खर्च को आपस में साझा करके अपनी यात्रा को बेहतर और किफायती बना सकते हैं।
उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया कि 'कार पूलिंग' पर प्रतिबंध नहीं है। यह खबर गलत है। पहले वे अनुमति लें। जब उन्होंने अनुमति ही नहीं ली तो प्रतिबंध का सवाल कहां उठता है? हर किसी को नियम और कानून का पालन करना चाहिए।
मंत्री ने कहा कि 'कार पूलिंग' उद्देश्यों के लिए सफेद नंबर प्लेट वाले गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों का उपयोग करना अवैध है। पीले नंबर प्लेट वाले वाणिज्यिक वाहनों का उपयोग उचित दिशा-निर्देशों का पालन करके 'कार पूलिंग' के लिए किया जा सकता है। राज्य सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मंगलवार को 'कार पूलिंग एग्रीगेटर्स' (सेवा प्रदाता कंपनियों) के साथ बैठक करने वाली है।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta