तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को सशर्त जमानत
कटक। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने रोज वैली ग्रुप चिटफंड घोटाले में शामिल होने के लिए गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को शुक्रवार को सशर्त जमानत दी।
न्यायमूर्ति जेपी दास की पीठ ने बंदोपाध्याय को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में 25 लाख रूपये जमा करने और 50,000-50,000 रुपए के मुचलके जमा करने के बाद जमानत की अनुमति दी।
सशर्त जमानत में सांसद से कहा गया है कि वह निचली अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करवाए और जब भी जरूरत हो जांच अधिकारी के साथ सहयोग करे।
अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आठ मई को उनकी जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सीबीआई ने 17,000 करोड़ रुपए के रोज वैली चिटफंड घोटाले में कथित भागिदारी के लिए बंदोपाध्याय को तीन जनवरी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इस घोटाले की जांच कर रही है।
बंदोपाध्याय के अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल इस घोटाले में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बंदोपाध्याय गंभीर रूप से बीमार हैं इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। घोटाले में कथित रूप से शामिल होने के लिए सीबीआई ने तृणमूल के एक अन्य सांसद तापस पाल को भी गिरफ्तार किया था।
एजेंसी ने रोज वैली के अध्यक्ष गौतम कुंदू और तीन अन्य पर आरोप लगाया था कि उन्होंने देशभर में निवेशकों को 17,000 करोड़ रुपए की चपत लगाई है। (भाषा)