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Last Updated : रविवार, 11 जुलाई 2021 (19:12 IST)

UP : सांप काटने से मौत पर मिलेगा 4 लाख का मुआवजा, जारी हुआ आदेश

UP : सांप काटने से मौत पर मिलेगा 4 लाख का मुआवजा, जारी हुआ आदेश - 4 lakh compensation will be given on death due to snake bite in UP
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सर्पदंश से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित करते हुए सरकार ने ऐलान किया है कि अब सांप के काटने से यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को सरकारी मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। मौत की घटना के 7 दिनों के भीतर ही तय सरकारी मुआवजे की राशि मृतक के परिजनों को दे दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना जिलाधिकारी का काम होगा।

राज्य आपदा घोषित होने के बाद अब हर एक मौत में पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि राज्य में अब तक सर्पदंश से होने वाली मौतों में किसी प्रकार का सरकारी मुआवजा देने का प्रावधान नहीं था।
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