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Last Updated : मंगलवार, 4 जून 2019 (00:52 IST)

कम उम्र के ग्राहकों को शराब परोसने के आरोप में शांगरी ला होटल के नाइट क्लब का लाइसेंस निलंबित

Shangri La Eros Hotel। कम उम्र के ग्राहकों को शराब परोसने के आरोप में शांगरी ला होटल के नाइट क्लब का लाइसेंस निलंबित - Shangri La Eros Hotel
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने होटल शांगरी ला-इरोज के परिसर के अंदर स्थित एक नाइट क्लब का आबकारी लाइसेंस कम उम्र के ग्राहकों को शराब परोसने सहित विभिन्न नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिया है। एक अधिकारी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।
 
शांगरी ला-इरोज होटल ने हालांकि कहा कि नाइट क्लब होटल से सटा हुआ है, जो मध्य दिल्ली में स्थित है। इसका प्रबंधन निजी तौर पर होता है और जिसमें अलग प्रवेश द्वार है और प्रबंधन कर्मचारी हैं। अधिकारी के अनुसार आबकारी विभाग की एक टीम ने हाल ही में मौके का निरीक्षण किया और यह पाया कि एक लाइसेंस पर 3 नाइट क्लबों का परिचालन किया जा रहा है।
 
उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान यह भी पता चला कि कम उम्र के 3 लोगों को शराब परोसी जा रही थी जिसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आबकारी नियमों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में शराब पीने की वैध उम्र 25 वर्ष है।
 
अधिकारी ने बताया कि शांगरी ला के होटल नाइट क्लब का आबकारी लाइसेंस 30 मई को आबकारी विभाग ने निलंबित कर दिया। सभी 3 नाइट क्लबों को सील कर दिया गया है और क्लब प्रबंधन को नोटिस भेजा गया है। लाइसेंस शुरू में प्रीवी के नाम पर लिया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर प्रीवी नोवेल एक्सो कर दिया गया और इस एक लाइसेंस के बदले 3 अलग-अलग क्लब (प्रीवी, नोवेल और एक्सो) चलाए जा रहे थे।
 
सरकार की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शांगरी ला होटल्स के प्रवक्ता ने कहा कि प्रीवी पब एक निजी रूप से प्रबंधित इकाई है जिसमें अलग प्रवेश और प्रबंधन कर्मचारी हैं। प्रवक्ता ने बताया कि हम इस बात से चिंतित हैं कि शांगरी ला-इरोज होटल, नई दिल्ली से सटे प्रीवी पब ने रविवार 26 मई 2019 को कम उम्र के लोगों को शराब परोसकर कानून तोड़ा है।
 
प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि शांगरी ला-इरोज होटल, नई दिल्ली किसी भी पब के संचालन में शामिल नहीं है। हम इस तरह की कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करते हैं और हम सभी संबंधित पक्षों के साथ सख्ती से नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए इस मामले को उठाएंगे और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इसकी निगरानी के उपाय किए जाएंगे।
 
हालांकि आबकारी विभाग के शीर्ष अधिकारियों में से एक ने कहा कि एल-16 लाइसेंस केवल 5 या 4 सितारा होटल के अंदर रेस्तरां या क्लब को दिया जाता है।