केन्द्र का बड़ा फैसला, मेडिकल शिक्षा में OBC और EWS को आरक्षण
मुख्य बिन्दु-
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मेडिकल शिक्षा में OBC और EWS को आरक्षण
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ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण
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EWS वर्ग को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण
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मौजूदा सत्र से लागू होगी आरक्षण व्यवस्था
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मेडिकल शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है।
केन्द्र सरकार के फैसले के मुताबिक मेडिकल शिक्षा में आल इंडिया कोटा योजना के तहत ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाएगा। मेडिकल ग्रेजुएशन और पीजी में ओबीसी के विद्यार्थियों को 27 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पिछड़ा वर्ग और ईडब्लूएस वर्ग दोनों के लिए उचित आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस फैसले से करीब 5 हजार 550 छात्रों को फायदा होगा। प्रतिवर्ष MBBS में लगभग 1500 ओबीसी स्टूडेंट्स और पीजी में 2500 ओबीसी छात्रों को फायदा हो सकता है।
इसी तरह MBBS में करीब 550 EWS छात्रों और पीजी में 1000 EWS छात्रों को लाभ हो सकता है। यह व्यवस्था एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस, एमडीएस के लिए मौजूदा अकादमिक सत्र 2021-22 से लागू होगी।