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जेएनयू राजद्रोह : दिल्ली पुलिस को हासिल करनी होगी आवश्यक मंजूरी

JNU treason case
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू राजद्रोह मामले में आवश्यक मंजूरी हासिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को 18 सितंबर तक का समय दिया है, ताकि विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके।

प्रमुख मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना ने मंगलवार को यह आदेश दिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि उसे कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अधिकारियों से आवश्यक अनुमति नहीं मिली है।

पुलिस ने इस साल 14 जनवरी को कन्हैया कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करते हुए कहा था कि वह 9 फरवरी 2016 को जेएनयू परिसर में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व कर रहा था और उसने राजद्रोही नारों का समर्थन किया था।
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