गृहमंत्री शाह ने जताया विश्वास, BJP कम से कम 30 साल तक केंद्र में सत्ता में रहेगी
शाह ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी की जीत उसकी कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है तथा यदि वह दिन-रात मेहनत करती है और यदि आप अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीते हैं तो जीत आपकी होगी।
Amit Shah's important statement about BJP: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने विश्वास जताया है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण कम से कम 30 साल तक केंद्र में सत्ता में बनी रहेगी। शाह ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी की जीत उसकी कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है तथा यदि वह दिन-रात मेहनत करती है और यदि आप अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीते हैं तो जीत आपकी होगी।
उन्होंने शुक्रवार रात टाइम्स नाऊ समिट 2025 में कहा कि जब मैं भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो मैंने कहा था कि भाजपा अगले 30 साल तक सत्ता में रहेगी। अभी तो केवल 10 साल ही बीते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि जब कोई पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसे जनता का भरोसा और जीतने का विश्वास मिलता है। उन्होंने कहा कि लेकिन जो अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, उनमें यह भरोसा नहीं होता।
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यूसीसी के बारे में यह बोले गृहमंत्री : समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बारे में पूछे जाने पर गृहमंत्री ने कहा कि भाजपा शासित सभी राज्यों में यूसीसी को एक-एक करके लागू किया जाएगा, क्योंकि यह भाजपा के गठन के बाद से ही उसके प्रमुख एजेंडे में से एक रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से ही भाजपा का संकल्प देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का रहा है।
राम मंदिर बनाया और अनुच्छेद 370 हटाया : उन्होंने कहा कि यह होगा। यह (समान नागरिक संहिता लागू करना) संविधान सभा का निर्णय था। कांग्रेस शायद इसे भूल गई हो लेकिन हम नहीं भूले। हमने कहा था कि हम अनुच्छेद 370 को हटाएंगे। हमने ऐसा किया है। हमने कहा था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। हमने वह भी किया है। अब समान नागरिक संहिता बाकी है। हम वह भी करेंगे।
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आवास से कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के बारे में पूछे जाने पर गृहमंत्री ने कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश ने इस मामले का संज्ञान लिया है और (उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की एक समिति के माध्यम से) जांच का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हम इसमें सहयोग कर रहे हैं। हमें प्रधान न्यायाधीश द्वारा गठित समिति के नतीजों का इंतजार करना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को असामयिक बताते हुए खारिज कर दिया था जिसमें न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था। शाह ने कहा कि प्राथमिकी भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुमति से ही दर्ज की जा सकती है।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta