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Last Modified: बुधवार, 31 जुलाई 2024 (12:51 IST)

दिल्ली कोचिंग हादसे से हाईकोर्ट नाराज, सरकार से पूछा सवाल

hearing in delhi high court
Delhi coaching hadsa : दिल्ली की एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 UPSC अभ्यर्थियों की मौत के बाद से राजधानी में बवाल मचा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए अवैध निर्माण पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने प्राधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप बहुमंजिला इमारतों को मंजूरी दे रहे हैं, लेकिन ढंग के नाले नहीं हैं। ALSO READ: दिल्ली में छात्रों की भूख हड़ताल, कोचिंग हादसे के बाद क्यों बढ़े लाइब्रेरी के चार्ज?
 
हाईकोर्ट ने सवाल पूछा ‍कि यह हादसा कैसे हुआ? क्या पुलिस की जानकारी के बिना अवैध निर्माण होता है? बिना सुविधाओं के कैसे निर्माण हो रहा है? सरकार को कुछ पता नहीं है।
 
कोचिंग सेंटर में 3 अभ्यर्थियों की मौत पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि आप मुफ्त की सौगातें बांटने की संस्कृति चाहते हैं, कर नहीं वसूलना चाहते, इसलिए ऐसा तो होना ही है। ALSO READ: आतिशी का बड़ा ऐलान, कोचिंग सेंटरों को रेगुलेट करने के लिए नया कानून
 
हाईकोर्ट ने प्राधिकारियों पर तंज करते हुए कहा कि उन्हें बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की जरूरत है, लेकिन वे दिवालिया हो गए हैं और वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं। अजीब जांच चल रही है, पुलिस पास से गुजरने वाले कार चालक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ नहीं।
 
दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में जलभराव के कारण 3 सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के मामले में कुटुंब नामक संस्था ने दिल्ली हाईकोर्ट दरवाजा खटखटाया है। याचिका में हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है।
Edited by : Nrapendra Gupta 
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