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Nuh Violence : हरियाणा पुलिस ने कांग्रेस MLA मामन खान पर UAPA के तहत आरोप लगाए

Allegations against Congress MLA Maman Khan in Nuh violence case
Nuh violence case : पुलिस ने नूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए हैं। फिरोजपुर झिरका से विधायक खान के खिलाफ यहां नगीना थाने में दर्ज एक मामले में यूएपीए के तहत आरोप जोड़े गए।
 
खान के वकील ने बुधवार को बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी में यूएपीए के तहत आरोप जोड़े हैं। पुलिस ने खान पर पूर्व में हिंसा भड़काने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट साझा करने में शामिल संदिग्धों के संपर्क में रहने का आरोप लगाया था। इसके अलावा उन पर प्राथमिकी में कुछ अन्य आरोप भी हैं।
खान को पिछले साल नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। वकील ताहिर हुसैन रुपरिया ने बताया कि उन्होंने अदालत से स्थिति रिपोर्ट मांगी जिसमें यह बात सामने आई कि नगीना थाने में दर्ज प्राथमिकी में यूएपीए की धारा भी जोड़ी गई है।
पिछले साल 31 जुलाई को विहिप की शोभायात्रा पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने से नूंह में हुई हिंसा में दो होम गार्ड सहित छह लोगों की मौत हो गई थी। यह हिंसा गुरुग्राम तक फैल गई थी जहां एक इमाम की मौत हो गई थी।
इस बीच, बजट सत्र के दौरान हरियाणा विधानसभा में नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने सवाल किया कि अदालत में चालान पेश होने के बाद नूंह थाने में दर्ज तीन मामलों और नगीना थाने में एक अन्य मामले में यूएपीए क्यों लगाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यूएपीए आतंकवादियों के खिलाफ लगाया जाता है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour 
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