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Last Updated : शनिवार, 17 अप्रैल 2021 (17:16 IST)

रेलवे हुआ सख्‍त, मास्क नहीं पहनने पर अब होगा 500 रुपए तक जुर्माना

रेलवे हुआ सख्‍त, मास्क नहीं पहनने पर अब होगा 500 रुपए तक जुर्माना - Fines for not wearing masks in railway premises will be fined
नई दिल्ली। रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, क्योंकि रेलवे ने अब इसे रेलवे अधिनियम के तहत अपराध के तौर पर शामिल किया है। यह जानकारी शनिवार को जारी एक आदेश से मिली।

यह रेलवे द्वारा किया गया नवीनतम उपाय है। रेलवे ने वायरस के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसे अपनाया है।

रेलवे द्वारा जारी आदेश में कहा गया, कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों में मास्क पहनना शामिल है। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों की आवाजाही के लिए 11 मई, 2020 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कहा गया है कि सभी यात्रियों को सलाह दी जानी चाहिए कि उन्हें प्रवेश और यात्रा के दौरान फेस कवर या मास्क पहने हुए होना चाहिए।

इसमें कहा गया है कि मास्क के अनिवार्य उपयोग और जुर्माने को अब भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें रेल परिसर में थूकने वालों के लिए भी जुर्माने का प्रावधान है।
आदेश में कहा गया है, रेलवे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर, किसी व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं पहनने और रेलवे परिसर (ट्रेनों सहित) में प्रवेश करने और थूकने एवं इस तरह के कृत्य पर रोक लगाना अस्वच्छ परिस्थितियों के निर्माण से बचने के लिए महत्वपूर्ण है जिससे जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।
इसमें कहा गया है, तदनुसार, थूकने और इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए और रेलवे परिसर (रेलगाड़ियों सहित) में सभी व्यक्तियों द्वारा फेस मास्क या फेस कवर पहनना सुनिश्चित करने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत जुर्माना (500 रुपए तक) लगाया जाएगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यह छह महीने की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से इस संबंध में अगले निर्देश जारी होने तक लागू रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि एक दिन में कोविड-19 के 2,34,692 नए मामले सामने आने और 1341 और मरीजों की मौत होने से भारत में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,45,26,609 हो गई, जबकि मृतक संख्या बढ़कर 1,75,649 हो गई।

मंत्रालय द्वारा सुबह आठ बजे अद्यतन किए गए आंकड़े के अनुसार, देश में कोरोनावायरस के उपचाराधीन मामलों की संख्या 16 लाख से अधिक है।(भाषा)