बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 2 FIR
Delhi police FIR against brijbhushan singh : यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज कीं। भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक प्राथमिकी यौन अपराधों से बाल संरक्षण (POCSO) अधिनियम जबकि दूसरी प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज की गई है।
इससे पहले दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की उच्चतम न्यायालय की पीठ को बताया था कि प्राथमिकी आज दर्ज की जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज करने का फैसला किया जिसे यहां के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने जीत की ओर पहला कदम करार दिया। पहलवान ने कहा कि वे भाजपा के इस सांसद को उनके सभी पदों से हटाये जाने तक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।
डब्ल्यूएफआई प्रमुख पर यौन उत्पीड़न और डराने-धमकाने का आरोप लगाने वाले पहलवान 23 अप्रैल को अपना आंदोलन दोबारा से शुरू करने के बाद से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग कर रहे थे।
साक्षी मलिक ने कहा कि यह जीत की ओर पहला कदम है, लेकिन हमारा विरोध जारी रहेगा। पहलवानों ने जंतर-मंतर पर बृजभूषण के खिलाफ चल रही सभी आपराधिक कार्यवाही को सूचीबद्ध करने वाला एक बड़ा बैनर लगाया है।
पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने में छह दिन लग गए और उन्हें जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है। पुलिस एक कमजोर प्राथमिकी दर्ज कर सकती है। हम देखेंगे, निरीक्षण करेंगे और फिर विरोध प्रदर्शन खत्म करने पर निर्णय लेंगे। उसे (बृजभूषण को) सलाखों के पीछे होना चाहिए और उसे सभी मौजूदा पदों से हटा दिया जाना चाहिए, अन्यथा वह जांच प्रभावित करने की कोशिश करेगा।