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Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 24 जुलाई 2025 (21:33 IST)

सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, इस काम के लिए ले सकते हैं 30 दिन की छुट्टी

Central government's big decision regarding government employees
Great news for government employees : केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवा नियमों के तहत 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है, जिसे वे वृद्ध माता-पिता की देखभाल सहित व्यक्तिगत कारणों के लिए ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अंतर्गत एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को प्रति वर्ष 30 दिन का अर्जित अवकाश, 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और दो दिन का निरुद्ध अवकाश मिलता है। ये सभी अवकाश व्यक्तिगत कारणों से लिए जा सकते हैं, जिनमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है।
 
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अंतर्गत एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को प्रति वर्ष 30 दिन का अर्जित अवकाश, 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और दो दिन का निरुद्ध अवकाश मिलता है।
डॉ. सिंह ने बताया, ये सभी अवकाश व्यक्तिगत कारणों से लिए जा सकते हैं, जिनमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है। उनसे यह पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वृद्ध माता-पिता की देखभाल हेतु किसी विशेष अवकाश का प्रावधान है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
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