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Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 25 जुलाई 2025 (21:05 IST)

Punjab : कर्नल से मारपीट केस की जांच CBI ने संभाली, 2 FIR दर्ज

CBI takes over investigation of case of assault on a Colonel in Patiala
Colonel assault case : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने पंजाब पुलिसकर्मियों द्वारा एक कर्नल पर हमले की जांच संभाल ली है और 2 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की हैं। एजेंसी ने अपनी विशेष अपराध इकाई को जांच का जिम्मा सौंपा है। घटना 13 और 14 मार्च की मध्यरात्रि को पंजाब के पटियाला में सड़क किनारे एक ढाबे पर हुई। कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनके बेटे पटियाला में सड़क किनारे एक ढाबे पर खाना खा रहे थे, तभी सात-आठ लोगों के एक समूह ने कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में उनकी पिटाई कर दी।
 
अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। घटना 13 और 14 मार्च की मध्यरात्रि को पंजाब के पटियाला में सड़क किनारे एक ढाबे पर हुई। सीबीआई ने इस महीने की शुरुआत में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर सिविल लाइंस पुलिस थाना, पटियाला द्वारा दर्ज दोनों प्राथमिकी को अलग-अलग मामलों के रूप में पुनः दर्ज किया है।
अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने अपनी विशेष अपराध इकाई को जांच का जिम्मा सौंपा है। कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनके बेटे पटियाला में सड़क किनारे एक ढाबे पर खाना खा रहे थे, तभी सात-आठ लोगों के एक समूह ने कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में उनकी पिटाई कर दी। पीड़ित द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक, पिता-पुत्र दिल्ली से पटियाला जा रहे थे, जहां कर्नल तैनात हैं और जब यह घटना हुई, तब वे खाना खाने के लिए ‘हरबंस ढाबा’ पर रुके थे।
 
पीड़ितों ने प्राथमिकी में दावा किया कि हमलावरों (पंजाब पुलिस के निरीक्षक रैंक के चार अधिकारियों और उनके हथियारबंद अधीनस्थों) ने बिना किसी उकसावे के कर्नल और उनके बेटे पर हमला किया, उनका आईडी कार्ड और मोबाइल फोन छीन लिया तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से फर्जी मुठभेड़ की धमकी दी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है।
सीबीआई द्वारा दर्ज की गई दूसरी प्राथमिकी में रेस्तरां के मालिक ने आरोप लगाया है कि एक कार में सवार लोगों ने अपनी गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी कर दी थी जहां वे शराब पी रहे थे, तभी उनके और कुछ राहगीरों तथा एक अज्ञात कार में सवार लोगों के बीच मामूली हाथापाई हुई।
 
कर्नल बाठ की याचिका पर उच्च न्यायालय ने तीन अप्रैल को हमले के मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस को सौंपी थी और उसे चार महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। कर्नल की नई याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी और चंडीगढ़ पुलिस को मामले का पूरा रिकॉर्ड एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिया। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
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