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Last Modified: चंडीगढ़ , शनिवार, 19 जुलाई 2025 (17:38 IST)

SAD नेता बिक्रम मजीठिया को नहीं मिली राहत, अदालत ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

SAD leader Bikram Singh Majithia's judicial custody extended
Disproportionate assets case : पंजाब के मोहाली जिले की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की शनिवार को न्यायिक हिरासत 2 अगस्त तक बढ़ा दी। मजीठिया को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मोहाली की अदालत में पेश किया गया था। शिअद नेता को इससे पहले 6 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अदालत में सुनवाई के बाद सरकारी वकील फेरी सोफत ने मीडिया से कहा कि मजीठिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की अर्जी स्वीकार कर ली गई। सुनवाई से पहले मोहाली स्थित जिला अदालत परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।
 
उन्होंने बताया कि मजीठिया की न्यायिक हिरासत दो अगस्त तक बढ़ा दी गई है। शिअद नेता को मोहाली की अदालत में पेशी के लिए पटियाला की नई नाभा जेल से लाया गया था। सुनवाई से पहले मोहाली स्थित जिला अदालत परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने इससे पहले 25 जून को मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था।
सतर्कता ब्यूरो ने मजीठिया के खिलाफ दर्ज की गई नई प्राथमिकी में दावा किया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मादक पदार्थों की बिक्री से हुई 540 करोड़ रुपए से अधिक की आय का कई तरीकों से शोधन किया गया और इसमें मजीठिया ने मदद की थी। पंजाब पुलिस के एक विशेष जांच दल ने 2021 में मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले की जांच के परिणामस्वरूप मजीठिया के खिलाफ यह प्राथमिकी दर्ज की थी।
मजीठिया के खिलाफ 2021 में स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। मजीठिया ने पटियाला जेल में पांच महीने से ज्यादा समय बिताया और अगस्त 2022 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद वह जेल से बाहर आए। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour