बटला हाउस एनकाउंटर : आतंकी आरिज खान की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला
Batla House encounter : दिल्ली हाईकोर्ट ने बटला हाउस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस निरीक्षक एम सी शर्मा की हत्या के मामले में आरिज खान को सुनाई गई मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील किया।
इस साल 18 अगस्त को दिल्ली पुलिस व दोषी की तरफ से दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहरहाल इस फैसले से मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले जुनैद को राहत मिली है।
उल्लेखनीय है कि 2008 में हुए इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी भी ढेर हो गए थे।
साल 2021 में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बहुचर्चित बटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया था और मौत की सजा सुनाई थी।
2018 में गिरफ्तार हुआ था आरिज खान : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंडियन मुजाहिदीन के मोस्ट वांटेड आतंकवादी आरिज खान उर्फ जुनैद को भारत-नेपाल सीमा के पास बनवसा से गिरफ्तार किया था। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि जुनैद बनवासा में किसी से मिलने के लिए आने वाला है। उसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर उसे पकड़कर बड़ी कामयाबी हासिल की।
जुनैद दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 को हुए बटला हाउस मुठभेड़ में भी शामिल था। मुठभेड़ के दौरान वह फरार हो गया था। बटला हाउस मुठभेड़ के बाद वह करीब एक महीने तक भारत में रहा और उसके बाद नेपाल चला गया। इस एक महीने में किसी ने उसे अपने यहां शरण नहीं दी और इस तरह वह बसों और ट्रेनों में सफर करता रहा और फिर नेपाल चला गया। नेपाल में उसने नेपाली लड़की से शादी कर ली थी।
उन्होंने कहा कि जुनैद पर 15 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। एनआईए ने दस लाख रुपए तथा दिल्ली पुलिस ने पांच लाख रुपए का इनाम रखा था। बटला हाउस के अलावा जुनैद कई अन्य मामले में भी वांछित था।