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Last Updated : शनिवार, 1 जुलाई 2023 (12:46 IST)

आतिशी ने डीईआरसी के नवनियुक्त अध्यक्ष को पत्र लिखा, जल्द शपथ लेने का किया अनुरोध

आतिशी ने डीईआरसी के नवनियुक्त अध्यक्ष को पत्र लिखा, जल्द शपथ लेने का किया अनुरोध - Atishi wrote a letter to the newly appointed chairman of DERC
नई दिल्ली। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) के नवनियुक्त अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उमेश कुमार को पत्र लिखकर उन्हें 3 अथवा 4 जुलाई को पद की शपथ लेने का अनुरोध किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। न्यायमूर्ति कुमार को 21 जून को डीईआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
 
उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इस सप्ताह की शुरुआत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा था और न्यायमूर्ति कुमार को पद की शपथ दिलाने में हो रही अनावश्यक देरी का जिक्र करते हुए कहा था कि इसमें अब और देरी नहीं की जानी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल ने उसी दिन उक्त पत्र आतिशी को भेज दिया था और उनसे शपथ ग्रहण जितना जल्दी संभव हो, आयोजित करने का आग्रह किया था। न्यायमूर्ति कुमार को लिखे पत्र में आतिशी ने भ्रम की स्थिति के लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया।
 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुमार ने विभाग को एक पत्र लिखा था कि उन्हें सूचित किया गया था कि मंत्री 29 जून के बाद दिल्ली में मौजूद नहीं रहेंगी इसलिए वे दिल्ली आए थे। उन्होंने पत्र में कहा कि चूंकि आतिशी 26 से 28 जून के बीच दिल्ली में थीं इसलिए वह पद की शपथ लेने के लिए उन तारीखों में मौजूद थे। दुर्भाग्य से दिल्ली की माननीय ऊर्जा मंत्री इन 3 दिनों में शपथ के लिए वक्त नहीं निकाल पाईं। मैं यह कहने के लिए विवश हूं कि इस पूरे मामले में पेशेवर रुख अपनाया जा सकता था और इससे बेवजह दिल्ली आने जाने से बचा जा सकता था।
 
न्यायमूर्ति कुमार के इस पत्र के जवाब में आतिशी ने लिखा कि उन्होंने बिजली विभाग को उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासात्मक कार्रवाई करने को कहा है जिनकी वजह से गलतफहमी हुई। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इसलिए पैदा हुई, क्योंकि ऊर्जा विभाग ने मेरे निर्देशों के बिना अथवा मेरी मौजूदगी की जानकारी लिए बिना ही आपको शपथ लेने के लिए वक्त निकालने को कह दिया। वास्तव में अगर ऊर्जा विभाग ने आपसे संपर्क करने से पहले मेरी मौजूदगी के बारे में जानकारी ली होती तो ऐसा कभी नहीं होता।
 
आतिशी ने इससे पहले उपराज्यपाल को पत्र लिखकर कहा था कि न्यायमूर्ति कुमार की नियुक्ति स्पष्ट रूप से अवैध और असंवैधानिक है। आतिशी ने हालांकि कहा था कि संवैधानिक अस्थिरता से बचने के लिए वह न्यायमूर्ति कुमार को पद की शपथ दिलाएंगी।
 
दिल्ली सरकार ने इस पद के लिए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर के श्रीवास्तव के नाम की सिफारिश की थी लेकिन न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के कारण कार्यभार संभालने में असमर्थता व्यक्त की थी। बाद में दिल्ली सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संगीत राज लोढ़ा की 21 जून को सहमति प्राप्त की थी लेकिन केंद्र सरकार ने उसी शाम न्यायमूर्ति कुमार के नाम को अधिसूचित किया।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
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