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पुनः संशोधित शुक्रवार, 25 जून 2021 (20:01 IST)

कोरोना इलाज में खर्च करने वालों को मिलेगी टैक्स में छूट

नई दिल्ली। भारत में कोरोना संक्रमित (Coronavirus) मरीजों की मदद के लिए सरकार ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की है। इसके तहत कोरोना इलाज के लिए भुगतान पर टैक्स में छूट मिलेगी। 
 
वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो भी व्यक्ति कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भुगतान करेगा उन्हें इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही ठाकुर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 या उसके बाद यदि किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु होने पर नियोक्ता द्वारा परिजनों को दी जाने वाली परिवार को अनुग्रह राशि पर भी टैक्स में छूट मिलेगी। 
 
हालांकि इस अनुग्रह राशि की सीमा तय की गई है। इसके तहत यह राशि 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
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