गुरुवार, 19 दिसंबर 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. tention in khandwa, police imposed 144
Written By
Last Modified: मंगलवार, 18 अप्रैल 2023 (12:18 IST)

खंडवा में तनाव के बाद धारा 144 लागू, पार्षद के खिलाफ रासुका

खंडवा में तनाव के बाद धारा 144 लागू, पार्षद के खिलाफ रासुका - tention in khandwa, police imposed 144
खंडवा। मध्यप्रदेश के खंडवा में तनाव के बाद शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। थाने पर पथराव कर शहर में सांप्रदायिक माहौल बनाने पर कहारवाड़ी वार्ड के पार्षद अशफाक सिगड़ पर रासुका लगा दी गई है।
 
रविवार देर रात हुई पथराव की घटना के बाद से शहर में पुलिस अर्लट है। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पुलिस अधिकारी स्थिति पर नजर रख रहे हैं। पथराव के आरोपि पार्षद अशफाक और उसके साथी उमेद को सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
 
क्या है मामला : आनंदनगर क्षेत्र के टी-बार में हिंदू समाज के दो युवकों के साथ जन्मदिन की पार्टी मना रही किशोरी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी।  किशोरी के साथ मारपीट करने के बाद वे दोनों युवकों का अपहरण कर उन्हें खानशाहवली कालोनी में दरगाह के पास ले आए। यहां उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों की जान बचाई। पुलिस ने तीनों की शिकायत पर मुस्लिम समाज के 16 से अधिक युवकों पर केस दर्ज कर लिया।
 
इस कार्रवाई से नाराज होकर रविवार को देर रात मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मोघट थाने का घेराव किया था। किशोरी को कहारवाड़ी वार्ड का पार्षद अशफाक सिगड़ लेकर पहुंचा था। यहां फिर से केस दर्ज कराने को लेकर भीड़ ने नारेबाजी करते हुए पथराव कर दिया। गांधीनगर क्षेत्र में भी पथराव की घटना सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने बलपूर्वक भीड़ को खदेड़ा था। भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके।
 
सुरक्षा के कड़े इंतजाम : इसके बाद से शहर में पुलिसकर्मियों को संवेदशनील क्षेत्र और मुख्य चौराहों पर तैनात कर दिया है। सोमवार को मोघट थाने में भी अतिरिक्त पुलिस बल मौजूद रहा। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है।
 
पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने शहरवासियों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि शहर का माहौल शांतिपूर्ण है। पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। आपके साथ है। कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
 
अपर जिला दंडाधिकारी काशीराम बड़ोले ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं कि 5 या उससेसे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित न हों। कोई भी व्यक्ति जुलूस या रैली या सभा का आयोजन नहीं करेंगे न ही उनमें सम्मिलित होगें। 
ये भी पढ़ें
अतीक की हत्या पर 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 183 एनकाउंटर्स पर भी उठे सवाल